केंद्र ने दी इजाजत : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब खरीदो जमीन

मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
any Indian citizen can buy land in Jammu & Kashmir

मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है, ‘हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे।

गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

Govt extends Unlock 5 guidelines till November 30

Next Post

ई-पेन्शन तथा ई-लेखा प्रणाली का शुभारम्भ गुड गवर्नेन्स के लिए सभी विभाग अपनाएं पेपरलैस सिस्टम – मुख्यमंत्री

Related Posts

Parle decides to boycott certain poisonous news channels

Parle Products has decided that the company will not advertise on news channels that broadcast toxic content. The report quotes Krishnarao Buddha the Senior Category Head of Marketing at Parle Products to say that the company is also exploring possibilities that would see other advertisers come together to create a restrain that would in turn prompt channels to improve their content.
Read More

शिक्षा मंत्रालय ने एनसीएफ के अंतर्गत पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए जानकारियां लेने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित की

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर आधारित नये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) के विकास के लिए व्यापक परामर्श को…
Read More
100 Members allowed in Weddings in Rajasthan

प्रदेश में स्कूल-कॉलेज 16 नवम्बर तक बन्द रहेंगे, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक व विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी

प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर किया फैसला, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक बंद रहेंगे, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 30 नवंबर तक बंद रहेंगे, विवाह में अधिकतम संख्या 100 होगी, सामाजिक और राजनीतिक समारोह में संख्या 250 कर दी है और अंतिम संस्कार में 20 की सीमा लागू रहेगी
Read More
Total
0
Share