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प्रदेश में स्कूल-कॉलेज 16 नवम्बर तक बन्द रहेंगे, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक व विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी
प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर किया फैसला, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक बंद रहेंगे, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 30 नवंबर तक बंद रहेंगे, विवाह में अधिकतम संख्या 100 होगी, सामाजिक और राजनीतिक समारोह में संख्या 250 कर दी है और अंतिम संस्कार में 20 की सीमा लागू रहेगी
धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी
गृह विभाग ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश- प्रदेश में रात्रिकालीन कफ्र्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक शिक्षण संस्थाओंं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक
आदेश के अनुसार, कफ्र्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे।