राजस्थान सरकार का नया नियम, क्वारंटाइन लोगों को हर दो घंटे में भेजनी होगी ‘सेल्फी’

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने अब और सख्ती कर दी है. क्वारंटाइन में होने के बावजूद बाहर निकलकर नियमों का उल्लंघन करने वाले कोरोना संदिग्धों पर सरकार अब सीधे निगरानी रखेगी.

राजस्थान सरकार ने इसके लिए मोबाइल ऐप की तकनीक का सहारा लिया है. इसके तहत संदिग्ध को हर दो घंटे में अपनी सेल्फी (जिस जगह उसे क्वारंटाइन किया है, वहां से) खींचकर सरकार के बनाए एप पर अपलोड करनी होगी.

इतना ही नहीं, उक्त व्यक्ति को ऐप के साथ-साथ ई-मेल भी भेजना होगा. मुख्य सचिव की ओर से जारी इस गाइड लाइन के मुताबिक यदि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल में ये सुविधा नहीं है यानी मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है, उनको सरकार मोबाइल नंबरों के आधार पर लोकेशन के जरिए ट्रेस किया जाता रहेगा. इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल नंबर देकर उनके मोबाइल लोकेशन को ट्रैकिंग पर डाला जाएगा.

क्वारंटाइन व्यक्ति यदि अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाता है तो उसके परिवार की ये जिम्मेदारी होगी कि वह उसके संबंध में पुलिस या चिकित्सा विभाग को सूचित करें. अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

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