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गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश- प्रदेश में रात्रिकालीन कफ्र्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक शिक्षण संस्थाओंं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक
आदेश के अनुसार, कफ्र्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे।