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रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराएं, समारोह में 100 से अधिक लोग होने पर जुर्माना राशि 25 हजार – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया है। संबंधित जिला कलक्टरों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं।
कोविड वेक्सीनेशन का तीसरा चरण एक मार्च से – 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और 45 से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति भी होंगे शामिल – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड वेक्सीनेशन के तीसरे चरण में 60 साल और अधिक आयु के बुजुर्गों के साथ-साथ 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी शामिल किया गया है। अब सरकारी अस्पताल के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी टीके लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
इंग्लैंड ने अपनाया राजस्थान सरकार का ‘नो मास्क नो एंट्री’ स्लोगन
इंग्लैंड में नज़र आये 'नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स इस संबंध में वेक्सहम पार्क हॉस्पिटल में काम करने वाली लीड मिडवाइफरी सारा कॉक्सन ने पाली के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. हरीश कुमार को एक ईमेल लिखा है और राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ’नो मास्क-नो एंट्री’ स्लोगन की प्रशंसा की है और अपने अस्पताल में इसी तरह के ’नो मास्क-नो एंट्री’ के स्टीकर्स लगवाए हैं।