अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू खत्म-31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

Unlock 3 Guidelines

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock -3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इस गाइडलाइंस के अनुसार कई मामलो में छूट दी गयी है, तो कई चीजें अब भी बंद रहेंगे। गाइडलाइन में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी।


गाइडलाइन के अनुसार 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा।
5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे. हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी।

स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तभी इजाजत दी जाएगी।

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद
सरकार की नयी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।

65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

IRCTC of Indian Railways and SBI Card launch Co-branded Contactless Credit Card on RuPay Platform

Next Post

New Education Policy: स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू

Related Posts
Wedding Guidelines in Rajasthan

रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराएं, समारोह में 100 से अधिक लोग होने पर जुर्माना राशि 25 हजार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया है। संबंधित जिला कलक्टरों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं।
Read More
Total
0
Share