राजस्थान में 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स

राजस्थान में 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स
राजस्थान में 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स

राजस्थान में 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स

राजस्थान में 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स
0 100 0 1
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से हो रही है. इसके साथ ही 1 अप्रैल से कई नियम लागू हो रहे हैं. कुछ तो फायदेमंद है लेकिन कुछ नियम आम आदमी की जेब काटने वाले हैं. राजस्थान के लोगों पर 1 अप्रैल से लागू होने वाला टोल टैक्स नियम काफी महंगा पड़ने वाला है. क्योंकि सरकार ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुल्क बढ़ा दिया है. यानी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आम आदमी को बढ़ा झटका दे दिया है. कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों के अनुसार टोल टैक्स की दर में 10 रुपये से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे यानी 31 मार्च की मध्य रात्रि से नया टोल टैक्स दर लागू हो जाएंगे. सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और यह लागू हो गया है. टोल टैक्स की शुल्क में कितनी बढ़ोतरी नए टोल टैक्स दर लागू होने के बाद जयपुर से दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे पर सफर लोगों के लिए महंगा हो गया है. इसके अलावा राजस्थान के अन्य टोल प्लाजा पर भी अब टोल टैक्स ज्यादा वसूले जाएंगे. अब 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक टोल टैक्स जमा करने होंगे. इसके तहत कार और जीप पर 10 रुपये का शुल्क लगेगा. जबकि ट्रक और बस पर 20 रुपये टोल टैक्स होगा. वहीं भारी वाहन पर 30 रुपये तक टोल टैक्स बढ़ोतरी कर दी गई है. मासिक पास की दर भी 25 से 100 रुपये तक बढ़ी अब हाईवे से गुजरने वाली वाहनों को नए टोल दर से शुल्क चुकाना होगा. वहीं बताया जा रहा है कि स्टेट हाईवे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कॉमर्शियल कार की टोल दरों में 5 रुपये और ओवर साइज वाहनों की दरों में भी 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.वाहनों के मासिक पास की दरों में भी 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राशि बढ़ा दी गई है.
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से हो रही है. इसके साथ ही 1 अप्रैल से कई नियम लागू हो रहे हैं. कुछ तो फायदेमंद है लेकिन कुछ नियम आम आदमी की जेब काटने वाले हैं. राजस्थान के लोगों पर 1 अप्रैल से लागू होने वाला टोल टैक्स नियम काफी महंगा पड़ने वाला है. क्योंकि सरकार ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुल्क बढ़ा दिया है. यानी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आम आदमी को बढ़ा झटका दे दिया है. कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों के अनुसार टोल टैक्स की दर में 10 रुपये से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे यानी 31 मार्च की मध्य रात्रि से नया टोल टैक्स दर लागू हो जाएंगे. सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और यह लागू हो गया है. टोल टैक्स की शुल्क में कितनी बढ़ोतरी नए टोल टैक्स दर लागू होने के बाद जयपुर से दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे पर सफर लोगों के लिए महंगा हो गया है. इसके अलावा राजस्थान के अन्य टोल प्लाजा पर भी अब टोल टैक्स ज्यादा वसूले जाएंगे. अब 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक टोल टैक्स जमा करने होंगे. इसके तहत कार और जीप पर 10 रुपये का शुल्क लगेगा. जबकि ट्रक और बस पर 20 रुपये टोल टैक्स होगा. वहीं भारी वाहन पर 30 रुपये तक टोल टैक्स बढ़ोतरी कर दी गई है. मासिक पास की दर भी 25 से 100 रुपये तक बढ़ी अब हाईवे से गुजरने वाली वाहनों को नए टोल दर से शुल्क चुकाना होगा. वहीं बताया जा रहा है कि स्टेट हाईवे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कॉमर्शियल कार की टोल दरों में 5 रुपये और ओवर साइज वाहनों की दरों में भी 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.वाहनों के मासिक पास की दरों में भी 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राशि बढ़ा दी गई है.
Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

नवीन तकनीक का उपयोग कर राजनीति को जनोपयोगी बनाने में जुटे केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भूपेन्द्र यादव

Next Post
लोकसभा आम चुनाव-2024, 800 से अधिक अवैध हथियार जब्त, 1.53 लाख लाइसेंसी हथियार जमा

लोकसभा आम चुनाव-2024, 800 से अधिक अवैध हथियार जब्त, 1.53 लाख लाइसेंसी हथियार जमा

Related Posts

प्रधानमंत्री ने गुजरात के एकता नगर में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल…
Read More
Wedding Guidelines in Rajasthan

रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराएं, समारोह में 100 से अधिक लोग होने पर जुर्माना राशि 25 हजार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया है। संबंधित जिला कलक्टरों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं।
Read More
Total
0
Share