1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, जो आपकी जेब खर्च पर डालेंगे सीधा असर

कोरोना महामारी के बीच कई नये नियम लागू किए गए, जिन्हें कई बार बदला गया। एक अक्टूबर से कई नियम और चीजें बदलने वाली हैं जिसका सीधा असर आप पर होगा। आम आदमी के रोजमर्रा की कई चीजें बदल जाएंगी।

कोरोना महामारी के बीच कई नये नियम लागू किए गए, जिन्हें कई बार बदला गया। एक अक्टूबर से कई नियम और चीजें बदलने वाली हैं जिसका सीधा असर आप पर होगा। आम आदमी के रोजमर्रा की कई चीजें बदल जाएंगी। 1 अक्टूबर से रसोई गैस व प्रकृति गैस की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) और मोटर वाहन सहित कई अन्य नियम बदल रहे हैं। आप भी जानिए कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं और कहां आपका फायदा होने वाला है।

हलवाई पर लागू होंगे ये नियम

1 अक्टूबर के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। यानि अब मिठाई दुकानदार को मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी।

मोटर वाहन नियमों में होगा बदलाव

1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा।अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो सकेगा। मोटर वाहन (संशोधन) कानून के नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है।

ड्राइविंग करते समय कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

घर बैठे मिलेंगी वित्‍तीय सेवाएं

बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे-बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर-वित्‍तीय सेवाएं ही मिलती हैं। इसके अलावा एफडी के ब्‍याज पर लगने वाला टैक्‍स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म-15जी व 15एच, आयकर या जीएसटी चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्‍ध कराई जाती है। डोर स्‍टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्‍च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी।

इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स

1 अक्टूबर से देश में आयकर का एक अहम नियम बदलने जा रहा है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्‍यक्ति को टीसीएस देना होगा। बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता, इसी को टैक्‍स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा। आयकर विभाग ने सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है। रेमिटेंस का मतलब है देश से बाहर भेजा गया पैसा। रेमिटेंस या तो खर्च (ट्रैवल, शैक्षणिक खर्च आदि) के रूप में हो सकता है या निवेश के रूप में। 1 अक्टूबर 2020 से एक वित्त वर्ष में किसी ग्राहक द्वारा 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा का रेमिटेंस भेजा जाता है तो TCS लागू होगा।

महंगा होगा टीवी खरीदना

1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं, अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य बीमा में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा में तीन बड़ा बदलाव होने वाला है। एक अक्तूबर से बीमा कंपनियां अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएंगी ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सकें और समस्त बीमाकर्ताओं के विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। वहीं, दूसरा बदलाव टेलीमेडिसिन, जो आजकल व्यक्तिगत दूरियों के इन समयों में महत्वपूर्ण है, उसके लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही तीसरा बदलाव क्लेम को लेकर होगा। बीमा कंपनियों को क्लेम आसानी से प्रदान करना होगा।

घट सकते हैं रसोई गैस के दाम

हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है। 1 अक्टूबर को गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कामर्शियल गैस के नए रेट तय किए जाएंगे। पिछली महीने सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं।

फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। बता दें कि, मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था।

Facebook लगा सकता है News Content शेयरिंग पर रोक

1 अक्टूबर 2020 से सोशल नेटवर्किंग साइट Facebook और इंस्टाग्राम पर समाचार की शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक व इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही हैं। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी कर दी गई है। नई सेवा शर्तों के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय न्यूज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफार्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा-शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। अमूमन खबर से जुड़े कंटेंट को फेसबुक अपने प्लेटफाम से नहीं हटाता है।

GoAir एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्री ध्यान दें

यदि आप आने वाले दिनों में दिल्ली से GoAir की फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। GoAir एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2020 से एयरलाइंस की दिल्ली से जाने और आने वाली सभी डोमेस्टिक फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल नम्बर 2 से चलाई जाएंगी।

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