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राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य की गहलोत सरकार सख्ती की है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की गहलोत सरकार आज नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग ने CM गहलोत की मंजूरी के बाद गाइडलाइन जारी की. 5 से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए विशेष गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराएंगे.
प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे. स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर भी यही SOP पालन करनी होगी.
रेस्टोरेंट में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी, परन्तु रेस्टोरेंट से टेक अवे एवं डिलीवरी (Take away and Delivery) पर यह लागू नहीं होगा. विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा. एंटी कोविड-19 टीमों का गठन किया जाएगा.
जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस कमीश्नर कोविड संक्रमण की स्थिति के आंकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगें. परन्तु रात्रि 8.00 बजे से पूर्व एवं प्रातः 6.00 बजे के पश्चात् कर्फ्यू के लिये राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा.
वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा. राजकीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार 75 प्रतिशत कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जायेगा. शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे.
राजस्थान में कक्षा 1 से 9वीं तक क्लास रहेगी बंद. 19 अप्रैल तक क्लास बंद करने का फैसला लिया गया है. कॉलेज की अंतिम वर्ष को छोड़ यूजी-पीजी की सभी कक्षाएं भी बंद रहेंगे. प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद विद्यार्थी जा सकेंगे. स्कूल-कॉलेज में कोविड मामला आने के बाद उसे कर बंद दिया जाएगा.
नर्सिग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे. बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाएगी. खुले स्थानों में, मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) रखनी होगी.
धार्मिक स्थलों द्वारा भी उक्त दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा. विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी.
विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी. यदि कोई मैरिज गार्डन/रथान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको प्रचलित विधियों के अन्तर्गत सील कर दिया जाएगा.