फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को 8 जुलाई तक करना होगा आवेदन

फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को 8 जुलाई तक करना होगा आवेदन

फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को 8 जुलाई तक करना होगा आवेदन
जयपुर, 27 जून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2020 में ऋणी काश्तकारों के लिए भी स्वैच्छिक रहेगी। फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को आगामी 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में आवेदन करना होगा।
कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना में खरीफ-2020 से केन्द्र सरकार की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा से पृथक रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन करना होगा। 
आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। श्री कटारिया ने बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है।

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