वीवीपैट पर्ची से मिलान करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ़ैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि हर लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र के पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का अचानक मिलान किया जाए.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इससे चुनाव प्रकिया में अधिक विश्वसनीयता और प्रामणिकता आएगी.

अभी तक एक ही बूथ पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता था. इसके ख़िलाफ़ 21 विपक्षी दलों ने सुर्पीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी मांग थी कि इस संख्या को 50 फ़ीसदी किया जाए.

इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि 50 फ़ीसदी ईवीएम के वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने पर लोकसभा चुनाव के नतीजों में पांच-छह दिनों की देरी हो सकती है.. विपक्षी दलों का कहना था कि वो इसके लिए तैयार हैं.

अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि कोर्ट का आदेश लागू करने की हर संभव कोशिश की जाएगी. हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट का आदेश पर्याप्त नहीं है. उस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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