नवम्बर – दिसम्बर 2020 | राजस्थान में शादियों के लिए निर्धारित नियम (UPDATED)

गाइड लाइन के अनुसार शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। वहीं, दूसरी ओर कोरोना संक्रमण भी राजस्थान में बढ़ रहा है। ऐसे में आंकलन के अनुसार जयपुर में होने वाली पांच हजार शादियों में पांच लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। जिला प्रशासन चिंता में हैं कि शादियां शामिल होने पर निगरानी कैसे की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन थानावार टीम गठित कर निगरानी की तैयारी कर रहा है। ये शुभ मुहूर्त हैं शादियों के लिए: शादी के लिए 7 शुभ मुहूर्त है। इस साल नवंबर महीने में 25, 27 व 30 तारीख के सावे हैं। इसके बाद दिसंबर महीने में कुल 6 सावे हैं। ये सावे 1, 7, 9, 11 दिसंबर को हैं। 11 दिसंबर के अंतिम शुभ मुहूर्त होने के बाद फिर रोक लग जाएगी।

गाइड लाइन के अनुसार शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। वहीं, दूसरी ओर कोरोना संक्रमण भी राजस्थान में बढ़ रहा है। ऐसे में आंकलन के अनुसार जयपुर में होने वाली पांच हजार शादियों में पांच लाख से अधिक लोग शामिल होंगे।

जिला प्रशासन चिंता में हैं कि शादियां शामिल होने पर निगरानी कैसे की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन थानावार टीम गठित कर निगरानी की तैयारी कर रहा है।

ये शुभ मुहूर्त हैं शादियों के लिए:
शादी के लिए 7 शुभ मुहूर्त है। इस साल नवंबर महीने में 25, 27 व 30 तारीख के सावे हैं। इसके बाद दिसंबर महीने में कुल 6 सावे हैं। ये सावे 1, 7, 9, 11 दिसंबर को हैं। 11 दिसंबर के अंतिम शुभ मुहूर्त होने के बाद फिर रोक लग जाएगी।

15 मार्च तक हुई थीं धूमधाम से शादियां। सावों के बीच 22 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद शादियों पर पाबंदी लगा दी गई। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवयायी प्रदेशाध्यक्ष रवि जिंदल के अनुसार लॉकडाडन और अनलॉक के बीच इससे पहले चार जुलाई को आखिरी सावा था। लेकिन शादियों में मेहमानों की संख्या कम थी। शुरुआती दिनों में 20 और फिर सरकार ने 50 लोगों के आने की अनुमति जारी की थी। अब संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया है।

  • शादियों की अनुमति के लिए यह जरूरी
  • दूल्हे-दुल्हन का पहचान पत्र
  • दूल्हे-दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र
  • दूल्हे-दुल्हन के माता-पिता के पहचान पत्र
  • दोनों का पता मय थाना क्षेत्र
  • विवाह स्थल का पता
  • विवाह स्थल का थाना क्षेत्र
  • शादी के आयोजन की सूचना संबंधित एसडीएम कार्यालय में देनी होगी
  • अब तक की गाइडलाइन के अनुसार 100 से अधिक लोग आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे
  • शादी में दो गज दूरी, मास्क, सेनेटाइजर सहित तमाम उन गाइडलाइन को फॉलो करना होगा जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं
  • शादियों में 100 लोगों की ही अनुमति है। इसमें वर-वधू पक्ष के अलावा मौके पर मौजूद लोग शामिल होंगे
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