कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी : भारत सरकार
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत जहां अभी भी कुछ मामलों में पाबंदियां रहेंगी वहीं कुछ मामलों में सरकार ने राहत भी दी है. सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे.
हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है. इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी. कुल मिलाकर स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि क्लास 9 से 12 के बच्चे चाहें तो 21 सितंबर से स्कूल विजिट कर सकेंगे.