चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कोविड संक्रमितों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना वायरस से लड़ने में निजी संस्थान अच्छी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन कुछ संस्थान कोविड मरीजों के लिए संवदेनशील नहीं है। सभी निजी चिकित्सालयों को निर्धारित दरों पर उपचार करना अनिवार्य है।
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प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री कुंजीलाल मीणा ने कहा कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाया जा रहा है ऎसी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी एवं इस्तगासा दायर किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑडिट नही कराने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।