उदयपुर : कंटेंटमेंट जोन व कर्फ्यू एरिया में नहीं खुलेंगी दुकानें

Shops will remain closed in Udaipur
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उदयपुर। जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने स्पष्ट किया है कि उदयपुर संपूर्ण नगरनिगम क्षेत्र के कंटेंटमेंट जोन एरिया और जिले के समस्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा बुधवार को दी गई छूट लागू नहीं हो पाएगी।

उन्होंने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण 8 मई को उदयपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए) कंटेंटमेंट जोन एरिया घोषित किया गया था और इसमें पूर्व में दी गई समस्त प्रकार की शिथिलता को निरस्त किया गया था। इसी प्रकार जिले में कई स्थानों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। इन स्थितियों में उक्त समस्त क्षेत्रों में गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश में रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकानें, ढाबे, निर्माण सामग्री दुकानें, एसी, कुलर, टीवी इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युत संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकानें, वाहन विक्रय शोरूम आदि दुकानें नहीं खुल पाएंगी।

जिला कलक्टर ने व्यापारियों व आमजनों से आह्वान किया है कि क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए धैर्य रखें व अपने घरों में रहते हुए इस संक्रमण से बचाव में प्रशासन का सहयोग करें।

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